हमारे बारे में

1 मध्‍यप्रदेश नर्सेस रजिस्‍ट्रेशन  कौंसिल की स्थापना वर्ष 1956 से हुई थी । पूर्व में कौंसिल का नाम ’’महाकौषल नर्सेस रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल’’ था । जिसमें वर्ष 2005 तक मध्‍यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सहित सम्मिलित था । इसके पश्‍चात् दिनांक 18.5.2012 से राज्य शासन द्वारा कौंसिल का नाम परिवर्तित कर ’’मध्‍यप्रदेश नर्सेस रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल भोपाल’’ रखा गया है । वर्तमान में मध्‍यप्रदेश उपचर्या पंजीयन परिषद अधिनियम 1973 है। वर्ष 1956 से 1980 तक केवल 56 शैक्षणिक संस्थायें संचालित थी। जिनमें से अधिकांश शासकीय स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग तथा ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र थे । प्रदेश में नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है । वर्तमान में लगभग 450 की संख्या से अधिक नर्सिंग स्कूल/कॉलेज, कौंसिल के अधीन संचालित हो रहे है ।

कौंसिल का संचालनः-

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल के (साधारण सभा में पारित निर्णय) द्वारा होता है। कौंसिल मे ‘‘मध्‍यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972(क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ गठित धारा 33 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उनके निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ‘मध्‍यप्रदेश नर्सिग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 बनाया गया है। इसमे दिनांक 23 सितम्बर 2019 मे संशोधन किया ’’ प्रभावशील है ।

 उद्देश्‍य–

मध्‍यप्रदेश में संचालित नर्सिंग स्कूल/कॉलेज में ‘मध्‍यप्रदेश नर्सिग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 बनाया गया है। इसमे दिनांक 23 सितम्बर 2019 मे संशोधन  अनुसार मान्यता प्रदान करना। भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डानुसार पाठ्यक्रम लागू करना तथा भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों का पालन करवाते हुये नर्सिंग संवर्ग की गुणवत्ता बरकरार रखना कौंसिल का प्रमुख उद्देश्‍य है ।

कौंसिल के कार्यः-

  1. मध्‍यप्रदेश में संचालित नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों का प्रत्येक वर्ष वैधता एवं नवीनीकरण प्रदान करना ।

  2. ए.एन.एम./जी.एन.एम./एल.एच.वी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स पाठ्यक्रम की परीक्षाऐं आई.एन.सी.  के सिलेबस के अनुसार वर्ष में दो बार (अगस्त /सितम्बर  एवं जनवरी/फरवरी) आयोजित करना।

  3. ए.एन.एम./जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रदान करना ।

  4. एम.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एल.एच.वी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रदान करना।

  5. ए.एन.एम./जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग प्रमाण पत्र का प्रति 5 वर्ष पश्‍चात् नवीनीकरण करना ।

  6. अन्य राज्यों में पंजीकृत उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश में कार्य करने के लिये माइग्रेशन करना।

  7. मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत उम्मीदवारो को अन्य राज्य में कार्य करने हेतु एन.ओ.सी. प्रदान करना।

  8. विदेश जाने वाले नर्सिंग उम्मीदवारों के फॉर्म को अग्रेषित करना ।

  9. नवीन कॉलेजों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदाय करना।

  10. कौंसिल का प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रण साधारण सभा (कौंसिल बोर्ड) द्वारा किया जाना।

  11. मीटिंग, सेमीनार, वर्कशॉप आदि का आयोजन करना ।

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